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सुपरटेक ट्विन टावर खरीदारों की रिफंड याचिका पर सुनवाई तीन महीने टली

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के ध्वस्त ट्विन टावरों के घर खरीदारों की धन वापसी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई तीन महीने के लिए स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने यह निर्णय घर खरीदारों के दावों को पूरा करने के लिए अन्य विकल्पों का पता लगाने हेतु समय दिए जाने के अनुरोध पर लिया। पीठ ने यह भी नोट किया कि वैकल्पिक आवंटन का विकल्प न चुनने वाले खरीदारों के दावों को पूरा करने के प्रयास जारी हैं। सुपरटेक आईबीसी के तहत दिवालियापन की कार्यवाही का सामना कर रही है।