भोपाल में पहली बार हिस्ट्रीशीटर गांजा तस्कर शैलू उर्फ शैलेश संकत (कंजर) पर पिट-एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है। भोपाल संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने उसे छह महीने के लिए केंद्रीय जेल, इंदौर में निरुद्ध करने का आदेश दिया है। 35 वर्षीय शैलेश संकत पर एनडीपीएस एक्ट के पांच मामलों सहित कुल 42 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वह 2020 से लगातार गांजा तस्करी में लिप्त है। यह कार्रवाई उन आदतन तस्करों को सख्त संदेश देने के लिए की गई है, जो जेल से छूटने के बाद पुनः अपराध में संलग्न हो जाते हैं।