जबलपुर हाई कोर्ट ने साइबर ठगी के एक मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की जांच पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, डीजीपी को तलब किया। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा कि साइबर अपराधी कुछ मिनटों में वारदात को अंजाम देते हैं, जबकि जांच एजेंसियां कछुए की चाल से काम कर रही हैं, जिससे ठगी गई रकम की बरामदगी की संभावना कम होती है। कोर्ट ने असम पुलिस की 11 दिन में मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी की सराहना की। हाई कोर्ट ने राज्यों, बैंकों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी पर भी चिंता जताई और राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की गई है।