मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मैहर में मां शारदा मंदिर मार्ग पर प्रस्तावित सड़क निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सड़क निर्माण तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट और आवश्यक तकनीकी आकलन पर आधारित होता है, और ऐसे तकनीकी निर्णयों में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त, हाई कोर्ट ने 40 बस रूटों की नई परिवहन योजना पर सरकार को फटकार लगाते हुए नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगाई और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।