तेलंगाना हाईकोर्ट ने महिला प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 32 वर्षीय आरोपी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है। महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उस पर झूठे संबंध का आरोप लगाया, शारीरिक हमला किया, गला दबाने की कोशिश की, चाकू से धमकाया और निजी वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। अट्टापुर पुलिस ने बीएनएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी 20 जुलाई को अचेत अवस्था में पाया गया था, लेकिन अब उसकी हालत स्थिर है।