मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि उपज मंडियों में दुकान, गोदाम, प्लांट और भूखंडों के आवंटन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी आवंटन केवल ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से होंगे। सरकार ने पहली बार ‘एक व्यापारी-एक दुकान’ का नियम लागू करने का प्रस्ताव भी रखा है। कृषि विभाग ने नए नियमों का मसौदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो प्रदेश की 557 कृषि उपज मंडियों में लागू होगा। सफल बोलीदाता को अब 30 वर्ष का लाइसेंस मिलेगा, जिससे पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित होंगे।