इंदौर की जिला कोर्ट ने 6 साल पुराने दंपती अमित-सीमा (परिवर्तित नाम) हत्याकांड में मुख्य आरोपी धनंजय उर्फ शुभांशु यादव (25) को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परिवार द्वारा प्रेम संबंध का विरोध करने पर धनंजय और बेटी ने हत्या की साजिश रची थी। आरोपी ने धारदार हथियारों से दंपती पर हमला किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए बेटी के नाम से एक झूठा नोट छोड़ा। पोस्टमॉर्टम, डीएनए रिपोर्ट, बरामद हथियार और अन्य भौतिक साक्ष्य ने अभियोजन के मामले को मजबूत किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने 6 अगस्त 2026 को आरोपी को दोषी ठहराया।