मध्य प्रदेश विधानसभा ने नया फायर सेफ्टी एक्ट 2026 पारित किया है, जिसके नियम जारी होने का इंतजार है। यह एक्ट अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जुर्माने और दंड का प्रविधान करता है, वहीं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की प्रक्रिया को लचीला बनाया गया है। इसमें साझा फायर सेफ्टी व्यवस्था की भी अनुमति संभावित है। नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी कुशाग्र ठाकुर ने बताया कि एक्ट का उद्देश्य राज्य में अग्नि सुरक्षा मानकों को कड़ा करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। विभाग का लक्ष्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।