मंडला जिले के अंजनिया चौकी क्षेत्र में एक 12 वर्षीय मूक-बधिर नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 45 वर्षीय पड़ोसी को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। घटना सात अगस्त की शाम की है जब नाबालिग घर में अकेली थी। आरोपी ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और मां के आने पर फरार हो गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने 11 अगस्त को आरोपी को पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया।
इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को तीन लाख रुपये में बेचकर फर्जी शादी कराने और उसे चोरी के लिए उकसाने के मामले में दूल्हे, उसके पिता सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को 6 अगस्त तक रिमांड पर लिया गया है। पुलिस लड़की के दोस्त सोनू बंजारा और चार दलालों – किशोर चौहान, कच्छूलाल गुर्जर, लालसिंह गुर्जर और बाबू दादा – की तलाश कर रही है। आरोपियों ने नाबालिग की जन्मतिथि बदलकर फर्जी दस्तावेज ऑनलाइन मोबाइल शॉप से बनवाए थे। पुलिस दुकानदार पर भी कार्रवाई कर सकती है।
हैदराबाद के मुधरानगर में रविवार को हुए सड़क हादसे में 65 वर्षीय राजेंद्र कुमार की मौत हो गई और उनके भतीजे प्रभाकर घायल हो गए। एक 17 वर्षीय नाबालिग चालक ने कथित तौर पर कार से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह आठ खड़ी मोटरसाइकिलों को रौंदते हुए अनियंत्रित हो गई। पुलिस ने नाबालिग चालक और कार में मौजूद एक अन्य नाबालिग को जुवेनाइल होम भेजा है, जबकि कार किराए पर लेने वाले लड़के को हिरासत में लिया गया है। मधुरानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रयागराज की 17 वर्षीय नीट छात्रा का गोरखपुर निवासी युवक शैल्विन फ्रांसिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर अपहरण किया और इंदौर में दुष्कर्म किया। छात्रा के घर न लौटने पर मां ने 17 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर प्रयागराज लाया। पूछताछ में छात्रा ने दुष्कर्म की पुष्टि की, जिसके बाद मुकदमे में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गईं। आरोपी को न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया गया है।
ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में एक पांच वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप मकान मालिक के नाबालिग बेटे पर लगा है। यह घटना मंगलवार तड़के की बताई जा रही है। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी किशोर को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएसपी मनीष यादव ने बताया कि मामले की जांच संवेदनशीलता के साथ की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हत्या के आरोपी नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि किशोर न्याय कानून के तहत हत्या एक जघन्य अपराध है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक नाबालिग की अपील खारिज करते हुए यह बात कही। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भादंसं की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा हत्या के लिए न्यूनतम सजा है, इसलिए यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। पीठ ने यह भी कहा कि प्रारंभिक मूल्यांकन के विरुद्ध अपील में हर मामले में मनोवैज्ञानिकों की सलाह अनिवार्य नहीं है।