मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जबलपुर के शासकीय मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय में 8 से 13 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिसमें प्रवेश से 90 मिनट पहले पहुंचना, बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो पहचान का मिलान और फ्रिस्किंग शामिल है। महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला अधिकारियों द्वारा अलग कक्ष में होगी। केवल ब्लैक पेन, पारदर्शी पानी की बोतल, ई-प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र ले जाने की अनुमति है। रीतेश दुबे को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो प्रश्नपत्रों के सुरक्षित संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे।
जबलपुर और आसपास के उपनगरीय मार्गों पर यात्री किराए में 20 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। परिवहन विभाग की नई दरों के अनुसार, सामान्य बसों में न्यूनतम किराया 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाएगा, जबकि पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रति किलोमीटर दर 1.25 रुपये से बढ़कर 2 रुपये होगी। इन संशोधित दरों से जबलपुर से पनागर, भेड़ाघाट, मझौली और अन्य 18 अधिसूचित मार्गों पर यात्रा महंगी हो जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रिंकू शर्मा के अनुसार, सभी बस संचालकों को नए गजट नोटिफिकेशन के तहत संशोधित किराया लागू करना होगा, जिससे हजारों यात्रियों की यात्रा लागत बढ़ जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र के बारामती में जनवरी 2026 में हुए विमान हादसे से सबक लेते हुए प्रदेश की अनियंत्रित हवाई पट्टियों को सुरक्षित करने की पहल की है। इस हादसे में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया था। विमानन विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर ऐसी हवाई पट्टियों और एरोड्रम का डेटा मांगा है तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। जिलों से प्राप्त जानकारी भोपाल भेजी जा रही है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों का आकलन करना और खराब मौसम में आवश्यक उपायों को सुनिश्चित करना है।
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के निजी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन नए नियमों के तहत, फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी के आधार पर मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही, शिक्षकों के लिए बायोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था वाले स्कूलों को दो पालियों में संचालित करने की अनुमति मिलेगी। विज्ञान प्रयोगशालाओं को लेकर भी नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नई शर्तें लागू की हैं। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने हेतु शिक्षकों को 90 प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा, जो शिक्षा पोर्टल-3.0 पर ऐप के माध्यम से होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को तभी मौका मिलेगा जब उनके स्कूलों का पांच साल का परिणाम 80 प्रतिशत से अधिक रहा हो। कुल 110 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, और आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। ट्यूशन पढ़ाने वाले, सेवानिवृत्त और निजी स्कूलों के शिक्षक पात्र नहीं होंगे। मूल्यांकन में परीक्षा परिणाम और अन्य योगदानों के लिए अंक निर्धारित हैं।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने देश में मेडिकल सॉफ्टवेयर के सुरक्षित उपयोग के लिए मेडिकल डिवाइस सॉफ्टवेयर (एमडीएसडब्ल्यू) के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश 21 जुलाई से लागू हो गए हैं। औषधि महानियंत्रक डॉ. राजीव रघुवंशी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ये गाइडलाइंस मेडिकल डिवाइस नियम-2017 के तहत मेडिकल सॉफ्टवेयर से जुड़े नियमों को स्पष्ट करती हैं। इनमें सॉफ्टवेयर की श्रेणी, सुरक्षा, गुणवत्ता, जरूरी दस्तावेज और बाजार में आने के बाद उसकी निगरानी के नियम शामिल हैं। कंपनियों को मंजूरी के लिए आवेदन करते समय इनका पालन करना होगा।
केंद्र सरकार एविएशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य नई एयरलाइनों की एंट्री आसान बनाना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय लाइसेंस प्रक्रिया, पायलटों की उपलब्धता और स्वामित्व से संबंधित नियमों की समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने से पहले घरेलू रूट पर 20 विमान या बेड़े का 20% चलाने के 0/20 नियम में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। सरकार नई कंपनियों के लिए बाधा बनने वाले नियमों को आसान बनाना चाहती है, हालांकि सुरक्षा और वित्तीय नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने इस निलंबन को प्रक्रियात्मक रूप से गलत बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। रॉय ने तर्क दिया कि कथित घटना सदन की कार्यवाही स्थगित रहने के दौरान हुई थी, इसलिए लोकसभा के नियम 374(2) के तहत कार्रवाई उचित नहीं है। एक संयुक्त विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। कल्याण बनर्जी ने अपने निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए बागी सांसदों पर निशाना साधा।
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण जगहों के लिए बुक की गई टैक्सी राइड को आखिरी समय में रद्द करने वाले ड्राइवरों पर सख्ती की है। ऐसे मामलों में सामान्य जुर्माने की तुलना में पांच गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा, जो सीधे यात्री के ऐप खाते में जमा होगा। ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2026’ के तहत लागू इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को होने वाली परेशानी पर रोक लगाना है। इसमें वाहन खराब होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था और ऐप में 24/7 कॉल सेंटर जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य की गई हैं।