मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कटनी ट्रांसपोर्ट नगर के 115 भूखंडों की निविदा प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा कि निविदा के आधार पर होने वाला कोई भी आवंटन रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने कटनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की याचिका पर यह आदेश दिया। एसोसिएशन ने निविदा को शासन के 1983 के आदेश और हाई कोर्ट के 2006 के आदेश के विपरीत बताया है। शासन ने भूमि का मूल्य 44.88 करोड़ रुपये बताया है।