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मां को जुड़वा बच्चों की हत्या में दोहरा आजीवन कारावास, पिता को साक्ष्य छिपाने पर कारावास

रतलाम में चार माह के जुड़वा बच्चों हसन और फातिमा की हत्या के बहुचर्चित मामले में मां पम्मी उर्फ मुस्कान को दोहरे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बच्चों के पिता आमिर कुरैशी को साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना 20 नवंबर 2024 की है जब मुस्कान ने पति के रिश्तेदारी में जाने से नाराज होकर बच्चों को पानी की टंकी में डुबो दिया था।