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पुरानी रंजिश में तीर-कमान से हत्या करने वाले को उम्रकैद

बड़वानी के पाटी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते तीर-कमान से जानलेवा हमला कर इस्मल की हत्या करने वाले आरोपित फैरंग्या उर्फ दादला को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना 13 नवंबर 2023 को हुई थी, जब इस्मल पर तीन तीर चलाए गए थे, जिससे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने प्रारंभ में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में हत्या की धारा में बदला गया।

पूर्व पीएफ कमिश्नर सतीश कुमार को 5 साल का सश्रम कारावास, 5 लाख जुर्माना

सागर के विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने चार वर्ष पुराने 5 लाख रुपये रिश्वत प्रकरण में तत्कालीन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ईपीएफओ) सतीश कुमार को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उन्हें पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला जून 2022 का है, जब ईओडब्ल्यू सागर ने सतीश कुमार को उनके सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि बीड़ी निर्माता फर्म के संचालक से कुल 10 लाख रुपये की रिश्वत पीएफ अनियमितताओं पर कार्रवाई न करने के बदले मांगी गई थी।