इंदौर के विजय नगर स्थित सुमन नगर में 23 जून 2026 को हुए गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में वार्ड 31 के पार्षद बालमुकुंद सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एसीपी पराग सैनी ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। पार्षद पर मनमाने तरीके से और बिना अनुमति वाली जगह पर बोरिंग कराने का आरोप है, जिससे गैस लाइन में ब्लास्ट हुआ और चार लोग झुलस गए। निगम की जांच रिपोर्ट में भी पार्षद की भूमिका पर सवाल उठे थे। कोर्ट ने घायलों के नि:शुल्क उपचार के लिए शासन से जवाब तलब किया है।
जबलपुर हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने भर्ती अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 15 दिन में खोलने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश प्राप्त याचिकाकर्ताओं के लिए पोर्टल हर हाल में खोला जाए ताकि वे अपने आवेदन जमा कर सकें। पूर्व आदेशों के बावजूद पोर्टल न खुलने पर अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में पोर्टल नहीं खोला गया, तो अधिकारी एस. के. पांडेय को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अगली सुनवाई 10 अगस्त, 2026 को निर्धारित की गई है।