मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के लगभग 10 से 15 प्रतिशत मामलों में पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं का गलत प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) की एक समीक्षा टीम ने अपनी दैनिक जांच में इस लापरवाही का खुलासा किया है। पोक्सो मामलों में आयु के अनुरूप धाराएं न लगाना, शादी के झांसे से जुड़े मामलों में गलत धाराएं, मानसिक विक्षिप्त और गर्भवती नाबालिग पीड़ितों से संबंधित धाराओं का समावेश न करना जैसी प्रमुख गलतियां सामने आई हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार ने बताया कि विवेचना के दौरान सुधार किए जा रहे हैं और पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।