मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि तलाक के बाद पूर्व पत्नी को अपने पूर्व पति की संपत्ति या सेवा संबंधी लाभों पर दावा करने का अधिकार नहीं रहता। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने अमरी बाई अहिरवार की रिट अपील खारिज कर दी। यह मामला दिवंगत कर्मचारी रामचरण अहिरवार के सेवानिवृत्ति लाभ और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा था। खंडपीठ ने कहा कि विधिवत तलाक के बाद अपीलकर्ता का पूर्व पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, और बेटी ही अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी।