ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पीएचई कर्मचारी गोपाल सिंह को सातवें वेतन आयोग का लाभ एक जनवरी 2016 से देने के पूर्व आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की एकलपीठ ने कहा कि आदेश में कोई प्रत्यक्ष त्रुटि नहीं है। सरकार ने आठ अगस्त 2022 के परिपत्र का हवाला देते हुए लाभ 15 दिसंबर 2016 से देने की दलील दी थी, जिसे अदालत ने समान मामलों में पूर्व निर्णयों के आधार पर निराधार माना।