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भिंड में स्कूल से लौट रही 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म

भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के धनौली गांव में नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। बच्ची अपने 11 वर्षीय भाई के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, तभी गांव के अरविंद पुत्र बसंत वाल्मीकि ने कथित तौर पर भाई से मारपीट कर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्चों ने मां को जानकारी दी, जिसके बाद मां ने मेहगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अरविंद के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मंडला में मूक-बधिर नाबालिग से दुष्कर्म: पड़ोसी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

मंडला जिले के अंजनिया चौकी क्षेत्र में एक 12 वर्षीय मूक-बधिर नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 45 वर्षीय पड़ोसी को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। घटना सात अगस्त की शाम की है जब नाबालिग घर में अकेली थी। आरोपी ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और मां के आने पर फरार हो गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने 11 अगस्त को आरोपी को पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया।

भोपाल: 15 वर्षीय किशोरी से रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म, बच्चे के जन्म के बाद पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

राजधानी भोपाल में एक 15 वर्षीय किशोरी से रिश्तेदार द्वारा दुष्कर्म और दैहिक शोषण का मामला सामने आया है। घटना का खुलासा करीब एक साल बाद तब हुआ जब किशोरी ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद, घटनास्थल की Jurisdiction को लेकर मंडीदीप और कजलीखेड़ा थानों के बीच 15 दिन तक फाइल घूमती रही। अंततः कजलीखेड़ा पुलिस ने काउंसलिंग के बाद रिश्तेदार युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। पीड़िता के स्वजनों ने सामाजिक बदनामी के डर से पहले एफआईआर दर्ज करवाने से इनकार किया था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

देवास में छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में कक्षा छठी की एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बागली ने 23 वर्षीय सतीश मौर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल में रहना होगा और 10,000 रुपये का अर्थदंड भी भरना होगा। पिछले साल हुई यह घटना तब सामने आई जब सतीश मौर्य ने गोबर की टोपली उठवाने के बहाने छात्रा को टापरी में ले जाकर दुष्कर्म किया। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसका गला दबा दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

केरल उच्च न्यायालय ने 14 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने बिना किसी दया के बार-बार पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। मामले की डायरी से पता चला कि पश्चिम बंगाल के मूल निवासी आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर थे और यह जुर्म पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मां की अनुपस्थिति में यह कृत्य हुआ। अदालत ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

भोपाल बाल यौन शोषण मामले में अभियोजन साक्ष्य पूरे, 7 अगस्त को प्यारे मियां के बयान दर्ज होंगे

भोपाल के बहुचर्चित बाल यौन शोषण मामले में न्यायिक प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँच गई है। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत में अभियोजन पक्ष ने अपने सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं। अब न्यायालय ने मुख्य आरोपी प्यारे मियां उर्फ अब्दुल अय्यूब के बयान दर्ज करने के लिए सात अगस्त की तारीख तय की है। इस मामले में जुलाई 2020 में शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद प्यारे मियां और उसके साथियों पर नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौनाचार, मानव तस्करी और अत्याचार के आरोप लगे थे। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, और अब आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें हैं।

ग्वालियर: 5 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म, मकान मालिक का नाबालिग बेटा हिरासत में

ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में एक पांच वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप मकान मालिक के नाबालिग बेटे पर लगा है। यह घटना मंगलवार तड़के की बताई जा रही है। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी किशोर को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएसपी मनीष यादव ने बताया कि मामले की जांच संवेदनशीलता के साथ की जा रही है।

लक्षद्वीप अदालत ने नाबालिग से यौन अपराध के दोषी को 40 साल की सजा सुनाई

लक्षद्वीप की एक अदालत ने नाबालिग लड़के से यौन अपराध के दोषी 37 वर्षीय व्यक्ति को पॉक्सो और आईपीसी के तहत कुल 40 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 20 साल की वास्तविक कैद काटनी होगी और उस पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने रिश्ते के भरोसे के दुरुपयोग और बार-बार अपराध के कारण सजा में नरमी से इनकार किया। कोर्ट ने बच्चों के खिलाफ अपराधों पर चिंता जताई और पीड़ित को जुर्माने में से 1 लाख रुपये तथा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 2 लाख रुपये अतिरिक्त देने की सिफारिश की।