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महाराष्ट्र में एप आधारित यात्री सेवा कंपनियों के लिए 1 सितंबर तक पंजीकरण अनिवार्य, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

महाराष्ट्र में एप आधारित यात्री सेवा प्रदान करने वाली सभी एग्रीगेटर कंपनियों को 1 सितंबर तक परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनी नियमों का पालन कराने के लिए यह नई नीति लागू की गई है। इसके तहत वाहनों का वैध परमिट, पंजीकरण और बीमा होना चाहिए, तथा ड्राइवर योग्य होने चाहिए। कंपनियों को यात्रियों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।