सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत प्रदूषण फैलाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों पर पर्यावरण मुआवजा लगाने व वसूलने के लिए एकसमान और स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि मुआवजा तय करने का नियम मनमाना नहीं हो सकता और यह प्रकृति को हुए वास्तविक नुकसान की भरपाई के लिए होना चाहिए।