BREAKING NEWS

Latest News

इंदौर जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में आंख गंवाने पर 14 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया

इंदौर जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में आंख गंवाने वाले 30 वर्षीय संदीप को 14 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि जीवन के लिए दोनों आंखें महत्वपूर्ण हैं, और जिम्मेदार पक्ष अपने दायित्व से बच नहीं सकता। 20 मई 2023 को हुए हादसे में संदीप की बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। इसके अतिरिक्त, इंदौर जिला कोर्ट में 5 अगस्त 2026 को अभिभाषकों के लिए एक नि:शुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आंखों की जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। इंदौर को एक स्थाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट भी मिलने वाला है, जिससे शिक्षा-रोजगार मामलों में त्वरित न्याय मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर सहित चार शहरों में स्थाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर सहित चार शहरों में नए स्थाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है, जिससे न्यायिक व्यवस्था में नई उम्मीद जगी है। वर्तमान में इंदौर में कोई स्थाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट नहीं है, जिससे शिक्षा और रोजगार से संबंधित मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं। इस पहल से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा संभव होगा। इंदौर जिला न्यायालय में पहले से 82 कोर्ट संचालित हैं। लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर के अनुसार, यह व्यवस्था पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने में सहायक होगी।

राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से राजा रघुवंशी के परिजनों ने राहत जताई है और न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। परिजनों ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और सोनम रघुवंशी सहित सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, ताकि राजा रघुवंशी को न्याय मिल सके और समाज में सख्त संदेश जाए। कानूनी प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।