ग्वालियर खंडपीठ ने भिंड के अवधेश शर्मा हत्याकांड में चार दोषियों, जिनमें भूरा और कल्लू शामिल हैं, की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने कहा कि दुश्मनी हत्या का मजबूत कारण हो सकती है, इसलिए पुरानी रंजिश के आधार पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतक का रिश्तेदार होने मात्र से गवाही अविश्वसनीय नहीं होती, बशर्ते वह स्वाभाविक और सुसंगत हो। घटना के 30 मिनट में एफआईआर दर्ज होने को भी अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता का संकेत माना गया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी मामलों में बैंक खाते फ्रीज करने की प्रक्रिया पर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने फैसला सुनाया कि यदि विवादित राशि स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तो पूरे बैंक खाते को फ्रीज करना उचित नहीं है। जांच एजेंसियों को केवल संदिग्ध राशि पर लियन या डेबिट फ्रीज लगाने को कहा गया है, जबकि पूरे खाते को फ्रीज करने के लिए असाधारण परिस्थितियों और कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने बैंकों को शिकायत निवारण का पहला माध्यम बताते हुए खाताधारकों को फ्रीजिंग का कारण और उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी देने का निर्देश दिया।