मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेंच हंटिंग जैसी प्रवृत्ति को न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सीधा प्रहार बताया है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि सुनवाई के दौरान अधिवक्ता बदलने का कदम न्यायाधीश बदलवाने के उद्देश्य से उठाया गया था। दोनों को 5 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के आदेश दिए गए हैं।