ग्वालियर में अचलेश्वर महादेव ट्रस्ट के चुनाव की घोषणा में प्रशासन की ढिलाई सामने आई है। उच्च न्यायालय ने दो माह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था, जिसकी समयसीमा अब समाप्त हो चुकी है। न्यायमूर्ति आशीष श्रोती ने न्यास के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय के 2022 के आदेश को निरस्त कर दिया था और छह माह में प्रकरण का निराकरण करने को कहा था। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष सिंह राठौर की शिकायत पर जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले थे। न्यास की कार्यकारिणी का कार्यकाल 2019 में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है।