प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर जोनल कार्यालय ने मोहाली की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में अजय सहगल के खिलाफ एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है। उन पर फर्जी सहमति पत्रों के माध्यम से ‘चेंज ऑफ लैंड यूज’ (CLU) हासिल कर अपराध की कमाई को लॉन्डर करने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने पंजाब के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को नकली सहमति पत्र देकर काम शुरू किया और पंजीकरण से पहले प्लॉट बेचे। इसके अतिरिक्त, ‘ला कैनेला फेज 2’ में रेरा की मंजूरी के बिना आवासीय इकाइयां भी बेची गईं।