मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे प्रदेश के इतिहास का ऐतिहासिक दिन बताया, कहा कि यह कानून समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा। विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यूसीसी लागू होने पर सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था होगी, जिसमें एक से अधिक विवाह को अपराध माना जाएगा और महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। मध्य प्रदेश उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी पारित करने वाला चौथा राज्य बन गया है। कानून में लिव-इन संबंधों से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं।