सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों ने गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी में कथित कमी के आधार पर जमानत देते समय गलती की थी। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अगर छह महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो सोनम नई जमानत याचिका दाखिल कर सकती हैं। मेघालय सरकार ने जमानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।