लक्षद्वीप की एक अदालत ने नाबालिग लड़के से यौन अपराध के दोषी 37 वर्षीय व्यक्ति को पॉक्सो और आईपीसी के तहत कुल 40 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 20 साल की वास्तविक कैद काटनी होगी और उस पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने रिश्ते के भरोसे के दुरुपयोग और बार-बार अपराध के कारण सजा में नरमी से इनकार किया। कोर्ट ने बच्चों के खिलाफ अपराधों पर चिंता जताई और पीड़ित को जुर्माने में से 1 लाख रुपये तथा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 2 लाख रुपये अतिरिक्त देने की सिफारिश की।