रतलाम में चार माह के जुड़वा बच्चों हसन और फातिमा की हत्या के बहुचर्चित मामले में मां पम्मी उर्फ मुस्कान को दोहरे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बच्चों के पिता आमिर कुरैशी को साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना 20 नवंबर 2024 की है जब मुस्कान ने पति के रिश्तेदारी में जाने से नाराज होकर बच्चों को पानी की टंकी में डुबो दिया था।
रतलाम पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र की ऋद्धि-सिद्धि एवेन्यू कॉलोनी में 20 जुलाई को छात्र के सूने मकान में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। प्रारंभिक जांच में इसे चड्डी-बनियान गैंग की वारदात माना जा रहा था, लेकिन तकनीकी जांच से यह गलत साबित हुआ। पुलिस ने राजेंद्र नगर निवासी 28 वर्षीय दीपक उर्फ मागा को गिरफ्तार किया है, जिसने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करना कबूला। उसके पास से चोरी की गई गुल्लक और करीब चार हजार रुपये बरामद हुए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश जारी रखे हुए है।