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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: अगस्त और सितंबर का राशन एक साथ मिलेगा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को अगस्त और सितंबर का राशन उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ मिलेगा। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 15 अगस्त तक भंडारण और 31 अगस्त तक वितरण के निर्देश दिए हैं। वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, जीपीएस निगरानी और अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम और प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम राशन के साथ एक किलोग्राम नमक भी मिलेगा।