राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भोपाल में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधिकरण ने खराब वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने हेतु समन्वित कार्ययोजना तैयार करने और प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। पीठ ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों में हेराफेरी पर रोक लगाने तथा वास्तविक आंकड़े दर्ज करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, एनजीटी ने पीपुल्स अस्पताल परिसर में बायो-मेडिकल वेस्ट इन्सिनरेटर पर आपत्ति जताई और उसे तीन माह में बंद कर साझा सुविधा से जुड़ने को कहा।