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रिश्वत की मांग साबित न होने पर दोषसिद्धि नहीं: जबलपुर जिला न्यायालय

जबलपुर जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि रिश्वत की रकम बरामद होने के बावजूद, यदि रिश्वत की मांग साबित न हो, तो दोषसिद्धि नहीं हो सकती। विशेष न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत सहायक ग्रेड-टू प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को दोषमुक्त किया। लोकायुक्त ने उन्हें ₹2,000 लेते हुए पकड़ा था, लेकिन बचाव पक्ष ने रिकॉर्डिंग में आवाज की प्रामाणिकता और पूर्व विवाद का तर्क दिया। न्यायालय ने पीसी एक्ट की धारा 20 और 7 की व्याख्या करते हुए मांग साबित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके अभाव में दोषमुक्त किया गया।