BREAKING NEWS

Latest News

इंदौर सेशन कोर्ट ने पति की हत्या के दोषी पत्नी, प्रेमी और सहयोगी को आजीवन कारावास सुनाया

इंदौर की सेशन कोर्ट ने पति जावेद मंसूरी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रूखसाना, प्रेमी सद्दाम हुसैन (35) और सहयोगी शाकिर खान (26) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रूखसाना ने प्रेमी और एक अन्य के साथ मिलकर पति की हत्या करने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच और परिजनों के संदेह के बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ। तीनों आरोपितों को 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।