भोपाल नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस और प्रमुख त्योहारों पर मांस, मुर्गा और मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। 15 अगस्त, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी सहित सात तिथियों पर पशुवध और मांस विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। निगम ने बिना लाइसेंस नवीनीकरण के मांस बेचने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की है। हाल ही में देवकी नगर में तीन दुकानों पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभिन्न जोनों में कुल 94 प्रकरणों में 30,600 रुपये का स्पाट फाइन वसूला गया है।
इंदौर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला आपूर्ति विभाग ने गांधीनगर थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई कर एक लोडिंग वाहन से 29.30 क्विंटल गेहूं और 9.75 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल जब्त किया। इस मामले में लक्ष्मणपुरा निवासी रामजीप्रसाद गुप्ता, वाहन चालक मोहम्मद अली और वाहन मालिक जाकिर हुसैन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी खाद्यान्न के खरीद-बिक्री संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। नगर निगम ने राजवाड़ा क्षेत्र में बिना लाइसेंस चल रही सात दुकानें भी सील कीं।
मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस और नवीनीकरण प्रक्रिया को तेज व पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभागीय समीक्षा में लंबित आवेदनों की बड़ी संख्या सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। अब पुलिस अधिकारियों को चरित्र सत्यापन रिपोर्ट 15 दिन में भेजनी होगी। नए लाइसेंस के आवेदनों का निराकरण 60 दिन में, जबकि नवीनीकरण के मामलों का फैसला 30 दिन में करना अनिवार्य होगा। यह कदम सुरक्षा सेवाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायक होगा।