मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को असंतोषजनक बताया और विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा। याचिकाकर्ता अमिताभ उपाध्याय ने धार्मिक स्थलों और वाहनों में तेज आवाज से हो रहे शोर पर शिकायत की थी। कोर्ट ने 2024 के अपने पूर्व निर्देशों के पालन में रिपोर्ट न मिलने पर नाराजगी जताई। अधिकारियों की पेशी के बाद कोर्ट ने उनसे विशिष्ट कार्रवाई का ब्योरा मांगा।