मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दर्ज मानहानि प्रकरण में ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। पटवारी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, जो भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र में बसपा पदाधिकारी अशोक गुप्ता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से संबंधित था। आरोप है कि पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष पर भाजपा से साठगांठ का आरोप लगाया था। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।