इंदौर के राजनगर में एक हाथी के कुचलने से रिक्शा चालक विजय होलकर की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने हाथी को पालने के लिए आवश्यक लाइसेंस और अनुमति की वैधता की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महावत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल ने बताया कि वन विभाग से नियमों और कानूनी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मांगी गई है, क्योंकि हाथी एक संरक्षित वन्यजीव है और अंतिम निर्णय का अधिकार वन विभाग के पास है। वन विभाग लाइसेंस न मिलने पर महावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर हाथी को अपने कब्जे में ले सकता है।