मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को आपराधिक अवमानना मामले में बड़ी राहत दी है, उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने नौ पन्नों के फैसले में यह निर्णय सुनाया। अदालत ने राहत तो दी, लेकिन भविष्य में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामलों में सीधे संपर्क या ऐसे प्रयासों से बचने की सख्त चेतावनी भी दी। यह मामला अवैध खनन से जुड़े एक विचाराधीन प्रकरण में न्यायाधीश से फोन पर संपर्क करने के कथित प्रयास से जुड़ा था।