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मध्य प्रदेश बना चौथा भाजपा शासित यूसीसी राज्य, सितंबर 2008 के बाद के विवाह पंजीकरण अनिवार्य

मध्य प्रदेश विधानसभा ने मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समेत 8 विधेयक पारित किए, जिससे मध्य प्रदेश यूसीसी पारित करने वाला चौथा भाजपा शासित राज्य बन गया है। इस विधेयक के तहत सितंबर 2008 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिसे यूसीसी लागू होने के एक वर्ष के भीतर कराना होगा। यह कानून राज्य के बाहर रहने वाले मध्य प्रदेश के निवासियों पर भी लागू होगा। सरकारी या निजी नौकरी में वैवाहिक स्थिति बदलने के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। संपत्ति विवादों में अदालत रक्षक नियुक्त कर सकेगी। सदन में यूसीसी पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।

विवाहित महिला और लिव-इन पार्टनर को हाईकोर्ट से सुरक्षा नहीं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक विवाहित महिला और उसके लिव-इन पार्टनर की सुरक्षा याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वैध विवाह के रहते लिव-इन संबंध को न्यायिक मान्यता या संरक्षण नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे संबंध को अप्रत्यक्ष वैधता नहीं दी जा सकती जो वैध वैवाहिक संबंध के विपरीत हो। हालांकि, कोर्ट ने महिला को घरेलू हिंसा या अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए सक्षम न्यायालय में जाने का विकल्प दिया।