मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगलपीठ ने राजनेता मेनका गांधी, उनकी बहन अंबिका शुक्ला और ममेरे भाई वीएन सिंह के बीच भोपाल स्थित पैतृक जमीन विवाद के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह विवाद भोपाल की हुजूर तहसील के लाऊखेड़ी क्षेत्र में स्थित पैतृक संपत्ति के नामांतरण से संबंधित है। अंबिका शुक्ला और मेनका गांधी ने वीएन सिंह के खिलाफ अपील दायर करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें पक्षकार बनाए बिना ही नामांतरण संबंधी आदेश प्राप्त कर लिया गया था। एकलपीठ से राहत न मिलने के बाद उन्होंने युगलपीठ का रुख किया था।