भोपाल रेलवे स्टेशन पर अधिकृत वेंडरों द्वारा रेलवे नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है, जहाँ कुछ वेंडर बिना फोटोयुक्त आईडी कार्ड और क्यूआर कोड के खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। रेलवे नियमों के तहत यह अनिवार्य है कि सभी अधिकृत वेंडर ड्यूटी के दौरान अपनी पहचान प्रदर्शित करें, क्योंकि बिना पहचान वाले वेंडर यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। यात्रियों को ऐसे वेंडरों की शिकायत रेल मदद (139), आरपीएफ हेल्पलाइन या स्टेशन मैनेजर से करने की सलाह दी गई है। आईआरसीटीसी के अनुसार, स्टेशन पर लगभग 130 अधिकृत वेंडर कार्यरत हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।