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जबलपुर उपभोक्ता आयोग: कैंसर के कारण शादी रद्द होने पर होटल को लौटाने होंगे 3.50 लाख रुपये

जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण विवाह समारोह रद्द होने पर होटल शान एलिजे को 3.50 लाख रुपये की अग्रिम राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। गोकलपुर निवासी संजय कुमार शांडिल्य और हरीश चंद्र झा ने अपने बच्चों के विवाह के लिए यह राशि जमा की थी। हरीश चंद्र झा को कैंसर का पता चलने के बाद शादी स्थगित करनी पड़ी थी। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए होटल को 5 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 2 हजार रुपये वाद व्यय भी देने के निर्देश दिए हैं।