जबलपुर हाई कोर्ट ने संगीत शिक्षक भर्ती-2024 से संबंधित अंतरिम आदेशों का पालन न करने पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले में डीपीआई अधिकारी कामना आचार्य का नाम सामने आया है। न्यायालय ने ‘प्रभाकर’ सहित समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को विकल्प भरने की अनुमति देने के निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप है कि डीपीआई ने इन आदेशों का पूर्ण पालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।