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सरकारी वसूली में कानून और प्रक्रिया आवश्यक: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंडला सरपंच-सचिव की 4.93 लाख की वसूली पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सरकारी वसूली में कानून और प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। कोर्ट ने मंडला जिले की ग्राम पंचायत बिनैका की सरपंच अनुसुइया परस्ते और पंचायत सचिव विपिन पटेल के खिलाफ प्रस्तावित 4.93 लाख रुपये की वसूली पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने 29 जून 2026 के वसूली आदेश को चुनौती दी थी, जिसे उन्होंने विधि सम्मत नहीं बताया। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने राज्य शासन सहित संबंधित अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक कोई वसूली नहीं होगी।