कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सागर के पूर्व क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार को बीड़ी कारोबारी से पांच लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 2022 का है जब ईओडब्ल्यू ने उन्हें 5 लाख रुपये की पहली किश्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अदालत ने भ्रष्टाचार पर सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपी की बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर सजा में राहत देने की मांग खारिज कर दी।