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प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम मामले में हाई कोर्ट सख्त: इंदौर संभाग के आश्रय गृहों की मांगी विस्तृत जानकारी

इंदौर के प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के बाद हाई कोर्ट की इंदौर डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की पीठ ने राज्य सरकार को इंदौर संभाग के सभी आश्रय गृहों और वृद्धाश्रमों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनकी कुल क्षमता और वर्तमान में रह रहे बुजुर्गों की संख्या का विवरण मांगा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी प्रेमाश्रय के बुजुर्गों को भेजे गए आश्रय गृहों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को होगी।