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निजी विद्यालयों के लिए नई गाइडलाइन: छात्र संख्या के आधार पर सिक्योरिटी डिपॉजिट, ₹2 लाख तक जुर्माना

मध्य प्रदेश में निजी विद्यालयों के संचालन हेतु नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत मान्यता व नवीनीकरण के लिए छात्र संख्या के आधार पर सिक्योरिटी डिपॉजिट अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना और मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर एक मान्यता समिति का गठन किया जाएगा जो नीतिगत निर्णय लेगी। वहीं, माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर नियुक्ति में देरी को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा।