केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नॉन-ऑडिट कारोबारियों और पेशेवरों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इस राहत से छोटे व्यापारी, उद्यमी, डॉक्टर, वकील और कुछ ट्रस्ट लाभान्वित होंगे। हालांकि, नौकरीपेशा लोगों के लिए 31 जुलाई की समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और विलंब से दाखिल करने पर जुर्माना व ब्याज लगेगा। यह विस्तार वित्तीय मिलान के लिए आवश्यक समय और व्यापारिक संगठनों की मांग के कारण दिया गया है।