सुप्रीम कोर्ट ने धार स्थित भोजशाला/कमल मौला परिसर से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित स्थल के पास खसरा नंबर 596 आवंटित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को दरगाह भूमि बताई गई इस जगह पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की अनुमति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह निर्णय मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर आया है, जिसमें वर्तमान व्यवस्था के तहत नमाज के लिए लंबी दूरी तय करने की शिकायत की गई थी। अदालत ने खसरा नंबर 596 को अलग पहुंच मार्ग के कारण उपयुक्त पाया।