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भोपाल नगर निगम आवासीय संपत्तियों में व्यावसायिक सेटअप सील करने की कार्रवाई आज से करेगा

भोपाल नगर निगम रविवार से आवासीय संपत्तियों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सैकड़ों मकान मालिकों के कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं क्योंकि मौजूदा प्रावधान इन गतिविधियों को नियमित करने की अनुमति नहीं देते। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हो रही है, जिसके लिए निगम ने नई एसओपी तैयार की है। निगम आयुक्त ने बैठक की और शहर में सर्वे के लिए टीमें गठित की गई हैं। रहवासियों ने नौ अगस्त को मशाल मार्च निकालने की घोषणा की है, जबकि निगम 21 जोन में सर्वेक्षण के बाद संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भोपाल में अवैध निर्माण, व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ निगम का व्यापक अभियान

सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई के बाद भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माण संबंधी अनियमितताओं के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान निगम सीमा की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में अपर आयुक्त या उपायुक्त के नेतृत्व में गठित नोडल दलों द्वारा चलाया जाएगा। दल ग्रीन बेल्ट, तालाब किनारे के निर्माणों, बिना स्वीकृत भवन अनुज्ञा वाले निर्माणों और आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।